न्यायालय ने दुष्कर्म के प्रयास करने वाले को चार वर्ष के कारावास सहित 20 हजार का अर्थ दंड से दंडित किया

बढ़ापुर (यासिर शम्सी) : ऑपरेशन कानिवेक्शन अभियान के तहत थाना बढ़ापुर पुलिस एवं अभियोजन विभाग द्वारा की गई प्रभावी पैरवी से न्यायालय द्वारा धारा 376/511 भारतीय दंड विधान व धारा 3 (1) X। एससी एसटी एक्ट के आरोपी को चार वर्ष का सश्रम कारावास व बीस हज़ार रुपए के अर्थ दंड से दंडित किया गया। दिनांक 04,03 2014 को वादिनी ने थाना बढ़ापुर में एक तहरीर दी कि आरोपी मोहम्मद वसीम उर्फ ढोल निवासी मोहल्ला पक्का तालाब थाना बढ़ापुर ने उसके साथ दुष्कर्म का प्रयास किया और असफल होने पर मारपीट भी की थी पुलिस ने तहरीर के आधार पर थाना बढ़ापुर में वसीम उर्फ ढोल के खिलाफ मुकदमा अपराध संख्या 62/14 धारा 323/376/511 भारतीय दंड विधान व धारा 3 (1)X। एससी एसटी एक्ट पंजीकृत किया गया था पुलिस द्वारा की गई विवेचना व आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया,और इस अभियोग में स्थानीय पुलिस व मोनेटरिंग सेल्स द्वारा न्यायालय में सशक्त प्रभावी पैरवी की गई। जिसके परिणाम स्वरूप 19,12,23 मंगलवार को न्यायालय विशेष न्यायधीश बिजनौर द्वारा आरोपी अभियुक्त को चार वर्ष का सश्रम कारावास व बीस हजार रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।

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