संवाददाता – यासिर शम्सी
नगीना : नगर के बहुचर्चित अल फैजान मुस्लिम फंड के द्वारा नगर व आसपास के ग्रामीण क्षेत्र से लोगों की करोड़ों रुपये की रकम लेकर फरार होने वाले फंड संचालक मोहम्मद फैज़ी पुत्र अब्दुल मोइद निवासी मोहल्ला शाहज़हीर घास मंडी के लगातार फरार चलने पर उसके खिलाफ दर्ज मुकदमा अपराध संख्या 378/22 धारा 420/406/417/120 बी भारतीय दंड विधान थाना धामपुर की विवेचना प्रवेश कुमार पाठक निरीक्षक विवेचक अपराध शाखा बिजनौर द्वारा की जा रही है। विवेचक अपराध शाखा निरीक्षक प्रवेश कुमार पाठक ने थाना नगीना को एक तहरीर देकर बताया कि उपरोक्त मुकदमे में मोहम्मद फैजी के खिलाफ न्यायालय सीजीएम बिजनौर से एनबीडब्ल्यू प्राप्त करने के बाद फैजी के खिलाफ न्यायालय से धारा 82 सीआरपीसी प्राप्त कर दिनांक 03, 11, 2023 को नियम अनुसार तामील की गई है। फैजी के विरुद्ध न्यायालय से जारी की गई धारा 82 सीआरपीसी उध घोषणा की अवहेलना कर आरोपी फैजी फरार है। विवेचक ने फैजी पुत्र मोईद के खिलाफ धारा 174 ए भारतीय दंड विधान का अभियोग पंजीकृत करने की तहरीर दी जिस पर पुलिस ने अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम कार्रवाई शुरू कर दी।